
नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने से मंत्री पद गंवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैने के खिलाफ रेप केस का मामला दर्ज होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच तीन माह में पूरी करने का भी निर्देश दिया।बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की जज न्यायमूर्ति आशा मेनन ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस की ओर से अनिच्छा नजर आ रही है। पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी जबकि अपराध का संज्ञान लेने के लिए जिम्मेदार मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट आगे भेजने की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने तर्क दिया कि हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता लेकिन अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था।
2018 में दिल्ली की महिला ने लगाया था रेप का आरोप
शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने जनवरी 2018 में रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पीड़िता ने निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी।